SSC भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: लगभग 26,000 नियुक्तियां रद्द, बंगाल में मचा राजनीतिक घमासान
नई दिल्ली/कोलकाता: स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2024 के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने लगभग 26,000 शिक्षक और शिक्षाकर्मी पदों पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश दिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया घोटाले और भ्रष्टाचार से कलंकित है।
राज्य सरकार की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर राज्य कर्मचारियों के संगठन 'संগ্রामी संयुक्त मंच' के नेता अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "सरकार सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए गई थी, योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए नहीं। इस घोटाले में मंत्री से लेकर अफसर तक शामिल हैं। सबूत मौजूद हैं। योग्य उम्मीदवारों की नौकरियां रद्द नहीं की जा सकतीं। अगर दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो बंगाल की मुख्यमंत्री को क्यों नहीं?"
इस फैसले के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। भा
जपा, कांग्रेस और माकपा ने विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पुलिस लगातार आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रही है, जिससे बंगाल की सियासत में 2026 के विधानसभा चुनाव से আগে ही उबाल आ गया है।
माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "ममता বন্দ्योपाध्याय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा दोष विपक्ष और अदालत पर डालने की कोशिश की। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह कम से कम एक 'सॉरी' कहेंगी, लेकिन समझ गया कि ममता बनर्जी की राजनीति में गलती स्वीकार करने का कोई स्थान नहीं है।"
राज्य में SSC घोटाले को लेकर जनता में गहरा आक्रोश है और इस फैसले से ममता सरकार पर विपक्ष का दबाव और बढ़ गया है।
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